मतदान के एक दिन पहले और मतदान के दिन राजनैतिक दलों पर विज्ञापन प्रकाशन पर रोक

उत्तराखण्ड

देहरादून : जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिलाधिकारी डॉ0 आर राजेश कुमार ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार मतदान दिवस एवं मतदान दिवस के एक दिन पूर्व अर्थात् 13 एवं 14 फरवरी, 2022 को किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी या अन्य किसी संगठन या व्यक्ति द्वारा प्रिन्ट मीडिया में किसी प्रकार का विज्ञापन प्रकाशित नहीं जायेगा, जब तक कि प्रकाशित किये जाने वाला विज्ञापन जिला स्तरीय कमेटी मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (MCMC) द्वारा पूर्व प्रमाणित न किया गया हो। आयोग द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि मतदान दिवस एवं मतदान दिवस के एक दिन पूर्व अर्थात 13 एवं 14 फरवरी, 2022 को प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापनों हेतु राजनैतिक दल या अभ्यर्थी या अन्य किसी संगठन या व्यक्ति द्वारा जिला स्तरीय कमेटी मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति ( MCMC ) के समक्ष प्रकाशन की तिथि से दो दिन पूर्व विज्ञापन प्रमाणन हेतु आवेदन करना होगा।

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