प्रदेश में एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह रोक लग जाएगी। दरअसल, शहरी विकास विभाग ने सभी निकायों को 28 जून तक खुद को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त घोषित करने को कहा है। एक जुलाई से प्लास्टिक का उपयोग करने पर पांच हजार रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय पिछले साल ही एक जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा चुका है।
राज्य के 66 निकाय सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक की घोषणा कर चुके हैं। शेष निकायों को 28 जून तक ऐसा करने को कहा गया है। एक जुलाई से निकायों कोचालान और जब्ती का अभियान चलाने को कहा गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल करने पर अधिकतम पांच हजार रुपये तक का चालान हो सकता है। हालांकि, कुछ मामले में कोर्ट ने प्रतिबंधित प्लास्टिक पॉलीथिन के इस्तेमाल पर प्रति पॉलीथिन पांच सौ रुपये तक जुर्माना भी लगाया है।
अभी 75 माइक्रोन से पतली कैरीबैग पर रोक लगाई गई है।वही, इस पूरे मामले पर प्रभारी सचिव शहरी विकास वीके सुमन ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले वर्ष सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक के लिए एक जुलाई 2022 की डेडलाइन तय कर चुकी है। निकाय क्षेत्रों में शहरी विकास विभाग इस रोक को लागू करेगा। सभी निकायों को निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद जब्ती और चालान की कार्रवाई की जाएगी।


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